नई दिल्ली। न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और उसके एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। बता दें कि पुरकायस्थ और चक्रवर्ती ने आंतक निरोधी कानून यूएपीए के तहत अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। न्यूजक्लिक मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस बीआर गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर इस मामले में 30 अक्टूबर तक उनका जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने यह तारीख याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल और देवदत्त कामत की जल्द सुनवाई की दलील के बाद दिया। गौरतलब है कि प्रबीर पुरकायस्थ की ओर से कपिल सिब्बल और अमित चक्रवर्ती की ओर से देवदत्त कामत वकील के तौर पर पेश हुए।