उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री व समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रजापति को एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।इस मामले में अदालत ने गायत्री प्रजापति के साथ दो अन्य अभियुक्त आशीष शुक्ला व लेखपाल अशोक तिवारी को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों पर 2-2 लाख का जुर्माना भी लगाया है।अदालत ने कहा कि जुर्माने की समस्त राशि पीड़िता की नाबालिक बेटी को दी जाएगी,क्योंकि इस मामले में पीड़िता का आचरण ऐसा नही है कि उसे जुर्माने का भुगतान किया जाए साथ ही उसकी बड़ी बेटी भी पक्षद्रोही है,अतः पीड़िता की छोटी बेटी को ही वास्तविक पीड़ित माना जायेगा।
गौरतलब है कि दो दिन पहले अदालत ने गायत्री प्रजापति के गनर और पीआरओ के साथ 2 अन्य लोगो को मामले में बरी कर दिया था।
वहीं अदालत ने पीड़िता के बार-बार बयान बदलने को लेकर भी जांच के आदेश दिए है।अदालत ने कहा कि इस बात की जांच की जाने चाहिए कि पीड़िता ने किसके प्रभाव में बार-बार अपने बयान बदले।