नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढ़ा ने सरकार बंगले को खाली करने से इंकार कर दिया है। सांसद के नाते उनको दिल्ली में टाइप-7 बंगला मुहैया कराया गया है, लेकिन कहा जा रहा है वह पहली बार सांसद बने हैं और ऐसे में उनको मिला बंगला उनके राजनीतिक स्तर से बड़ा है। इसको लेकर उनको बंगला खाली कराने का आदेश मिला था। राघव चड्ढा इस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की है। इस याचिका पर बुधवार को चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की बेंच सुनवाई करेगी। राघव चड्ढा की हाल ही में अभिनेत्री परिणिति चोपड़ा से विवाह हुआ है।
दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार (5 अक्टूबर 2023) को उस अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया, जिसने राज्यसभा सचिवालय को आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को पिछले साल जुलाई में आवंटित टाइप-7 बंगले से बेदखल करने से रोक दिया था। अदालत ने कहा कि उनके पास इस पर कब्जा जारी रखने का कोई निहित अधिकार नहीं है। इसके बाद परिसर का आवंटन रद्द कर दिया गया। अदालत अंतरिम आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए राज्यसभा सचिवालय द्वारा दायर एक समीक्षा आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। चड्ढा ने सचिवालय के खिलाफ एक आवेदन दायर किया था, जिसमें उन्हें आवंटित आवास को रद्द करने वाले 3 मार्च को जारी एक पत्र को चुनौती दी गई थी।