डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को पांच साल की सजा सुनाई गई है,साथ ही उन पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज एसके शशि ने यह फैसला सुनाया है।सजा मिलने के बाद लालू प्रसाद यादव के वकील ने कहा कि अब जमानत के लिए अर्जी दी जाएगी।
मालूम हो कि डोरंडा कोषागार का मामला चारा घोटाले का सबसे बड़ा मामला था और इस मामले में लालू यादव को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था। सीबीआई की तरफ से कहा गया कि लालू यादव जब वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री थे तो यह सब कुछ हुआ, इसका अर्थ यह है कि यह सब उनकी जानकारी में था।
बता दें कि लालू को पहले भी चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है,जिसमे फिलहाल लालू जमानत पर चल रहे हैं।