सुप्रीम कोर्ट ने पिता की संपत्ति पर बेटी के अधिकार को लेकर एक अहम फैसला दिया है। अदालत ने कहा कि यदि व्यक्ति की मौत बिना वसीहत लिखे हो जाए तो उसकी बेटियों को पिता की खुद की अर्जित संपत्ति और अन्य संपत्ति पाने का हक होगा।
हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत हिंदू महिलाओं और विधवाओं को संपत्ति के अधिकार से संबंधित यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने कहा कि वसीहत के बिना यदि किसी व्यक्ति की मौत हो जाए तो उसकी मौत के बाद संपत्ति चाहे खुद की अर्जित हो या फिर पैतृक संपत्ति के बंटवारे के बाद उसे मिली हो उनका बंटवारा उनके कानूनी वारिसों के बीच होगा।
पीठ ने इसके साथ ही कहा कि ऐसे हिंदू पुरूष की बेटी अपने अन्य संबंधियों (जैसे मृत पिता के भाइयों के बेटे/बेटियों) के साथ वरीयता में संपत्ति की उत्तराधिकारी होने की हकदार होगी।
पीठ किसी अन्य कानूनी उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में बेटी को अपने पिता की स्व-अर्जित संपत्ति को लेने के अधिकार से संबंधित कानूनी मुद्दे पर विचार कर रही थी,जिस दौरान यह फैसला दिया गया।