उत्तर प्रदेश। देश मे कोरोना ने एक बार फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए है।पिछले 24 घंटे में 80 नए मरीज मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 392 हो गई है।इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश को कोरोना प्रभावित राज्य घोषित कर दिया है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम 2020 की धारा 3 के तहत राज्यपाल ने इस सम्बन्ध में पत्र जारी कर दिया है। यह घोषणा 31 मार्च तक या अगले आदेश(जो पहले हो) जारी होने तक लागू रहेगी।
मालूम हो कि इससे पहले मार्च 2019 में राज्य को कोरोना प्रभावित राज्य घोषित किया गया था।राज्य को कोरोना प्रभावित घोषित करने के बाद सरकार एक दो दिन में इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी कर देगी।
महामारी एक्ट यानी कोरोना प्रभावित राज्य घोषित होने के बाद जो नई गाइडलाइन जारी होगी उसका सभी को सख्ती से पालन करना होगा।गाइडलाइन्स का पालन न करने की स्थिति में व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई या फिर जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इससे पहले सरकार ने 25 दिसंबर से ही प्रदेश में नाईट कर्फ्यू लागू कर दिया था।अब देखना यह होगा कि सरकार द्वारा जारी होने वाली गाइडलाइन्स में क्या-क्या पाबंदियां लागू होती है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार शादी समारोह में मेहमानों की उपस्थिति, मॉल,मार्केट, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर सकती है।