नागालैंड में मौजूदा हालातो के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, 1958(AFSPA)को छह महीनों के लिए बढ़ा दिया है, ताकि प्रदेश में कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक गजट अधिसूचना के माध्यम से इस संबंध में घोषणा की गई है।
अधिसूचना जारी कर कहा गया है कि, ‘पूरे प्रदेश में अशांत और गंभीर स्थिति को देखते हुए सशस्त्र बलों का इस्तेमाल जरूरी है। ताकि कानून व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन किया जा सके। इसके लिए सशस्त्र बल अधिनियम, 1958 की धारा तीन के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार नागालैंड राज्य को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित करती है। केंद्र द्वारा की गई यह घोषणा 30 दिसंबर, 2021 से अगले छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेगी।
क्या है AFSPA
AFSPA अशांत समझे जाने वाले इलाकों में सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार देता है। इन इलाकों में एक सैन्य अधिकारी जरूरत पड़ने पर गोली चलाने के आदेश तक दे सकता है। साथ ही इस अधिनियम के तहत किसी भी आपरेशन या गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होती है।