केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक मामले में सुनवाई करते हुए कोरोना वैक्सीन के प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाए जाने को गलत मानने से इनकार कर दिया है।केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वैक्सीन के प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाया जाना विज्ञापन नहीं माना जा सकता है।प्रधानमंत्री को टीकाकरण पर देशवासियों को संदेश देने का पूरा अधिकार है। बेंच ने केरल हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा है जिसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर को हटाए जाने से इंकार कर दिया था।