केंद्र सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करने का आदेश दिया है। इसका सम्बन्ध प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के साथ संबंध है।
मालूम हो कि इस संगठन को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया है। मंत्रालय ने पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के डिजिटल मीडिया स्रोतों को बंद करने के लिए आईटी नियमों के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग किया है। मंगलवार को सरकार ने पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के डिजिटल मंचों पर रोक लगा दी।
मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक ब्लॉक किये गए ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स की सामग्री में सांप्रदायिक वैमनस्य और अलगाववाद को भड़काने की क्षमता थी जो कि भारतीय व्यवस्थाओं के लिए हानिकारक है।