दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में आरोपी शरजील इमाम पर अदालत ने देशद्रोह, UAPA समेत कई अन्य धाराएं लगाने का आदेश दिया है।अदालत ने ये धाराएं CAA के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान शरजील द्वारा दिये गए भाषणों की वजह से लगाई हैं। शरजील ने ये भाषण अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली में जामिया इलाके में दिए थे।
जानकारी के मुताबिक, एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने यह फैसला दिया है। उनके आदेश के मुताबिक, शरजील इमाम पर आईपीसी के सेक्शन 124A (देशद्रोह), 153A, 153B और 505 और UAPA के सेक्शन 13 के तहत केस दर्ज होगा।
कोर्ट ने कहा कि साल दिसंबर 2019 में दिए गए भाषणों के लिए शरजील इमाम को ट्रायल का सामना करना होगा।
शरजील इमाम पर आरोप है कि उसने अपने भाषण में असम को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाले भू-भाग (चिकेन नेक) को काटने की बात कही थी। शरजील के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट (UAPA) के तहत केस दर्ज किया था।
बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 16 जनवरी 2020 को शरजील ने जो भाषण दिया था उसके लिए उस पर पांच राज्यों में देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ था। इसमें दिल्ली के साथ-साथ अमस, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर शामिल था,जिसके बाद शरजील को बिहार से गिरफ्तार किया गया था।
दिल्ली पुलिस द्वारा शरजील के खिलाफ दायर चार्जशीट के मुताबिक उसने अपने भाषणों से केंद्र सरकार के प्रति घृणा, अवमानना और अप्रसन्नता पैदा की थी, जिससे लोग भड़के और फिर दिसंबर 2019 में जामिया में हिंसा हुई थी।