लखनऊ। फर्जी मुठभेड़ मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूर्व पुलिस अधीक्षक और एसटीएफ पुलिसकर्मियों समेत 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। गुरुवार को विशेष कोर्ट दस्यु प्रभावित क्षेत्र की अदालत में 156(3) के तहत आए आवेदन में कहा कि इनामी डकैत गौरी यादव के साथी भालचन्द्र को एसटीएफ और चित्रकूट पुलिस ने संदिग्ध मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। कोर्ट को वादी ने बताया कि 31 मार्च 2021 को पुलिस और एसटीएफ ने 25 हजार के इनामी डकैत भालचन्द्र यादव को दस्यु गौरी यादव का सक्रिय सदस्य बताकर मुठभेड़ में ढेर करने का दावा किया था। घटना के बाद पीड़ित परिजनों ने पुलिस और एसटीएफ की मुठभेड़ पर सवाल खड़ेकर फर्जी एनकाउंटर बताया था। बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के मारो बांध में पुलिस ने मुठभेड़ की घटना दिखाई थी। इस मामले में विशेष न्यायाधीश की अदालत में पूर्व पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल और एसटीएफ के पुलिस कर्मियों समेत 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिए हैं।