यूकेएसएसएससी भर्ती परीक्षा नियमावली में बदलाव! अब परीक्षाओं में नकल करना नहीं होगा आसान

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उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग-यूकेएसएसएससी भर्ती परीक्षा नियमावली में बदलाव करते हुए। नकल के आरोपियों पर बिना चार्जशीट के भी रोक लगाने का निर्णय लिया है। आयोग ने नई नियमावली मंजूरी के लिए शासन को भेज दी है।

बीते साल आयोग की कई भर्ती परीक्षाएं नकल के कारण विवादों में आ गई थी। इसके बाद आयोग ने पुलिस जांच के आधार पर डेढ़ सौ से ज्यादा आरोपियों को प्रतिबंधित लिस्ट में शामिल कर दिया था। लेकिन बहुत कम आरोपियों को ही पुलिस ने चार्जशीट दी है जिस कारण ऐसे अभ्यर्थी अब आयोग से भी प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे करीब एक एक दर्जन आरोपी कोर्ट के जरिए परीक्षा में शामिल होने की अनुमति भी प्राप्त कर चुके हैं। इस कारण आयोग ने अब परीक्षा नियमावली में बदलाव करते हुए पुलिस या प्रशासनक जांच में प्रारंभिक आरोप साबित होने के आधार पर ही ऐसे अभ्यर्थियों को रोकने का निर्णय लिया है। इसके लिए आयोग ने परीक्षा नियमावली में बदलाव करते हुए ऐसे अभ्यर्थियों को जुर्म के आधार पर एक से तीन साल तक किसी भी परीक्षा में शामिल होने से रोकने का निर्णय लिया है। इसके लिए आयोग ने नई नियमावली को मंजूरी प्रदान करने दाए शासन को भेज दी है।

पिछली एलटी भर्ती में शामिल कला वर्ग के 263 पदों को अब नई भर्ती में शामिल कर लिया गया है। इससे पिछली बार चयनित युवाओं को झटका लगा है, तब इस भर्ती में बीएड और नॉन बीएड का विवाद होने के कारण अंतिम चयन के बाद भी भर्ती निरस्त करनी पड़ी थी। अभी पिछली बार चयनित युवाओं को आयु सीमा या फीस में छूट देने का भी निर्णय नहीं हुआ है। आयोग के अध्यक्ष जीए अगला मर्तोलिया ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले स्थि स्पष्ट की जाएगी। नई परीक्षा नियमावली के अनुसार यदि पुलिस जांच में आरोप साबित हो जाते हैं तो परीक्षार्थी को प्रतिबंधित लिस्ट में ऐप पर पढ़ें करने का प्रावधान किया गया है इसके लिए पुलिस चार्जशीट होने की अनिवार्यता नहीं होगी। कोर्ट की प्रक्रिया लंबी चलने के कारण भी, इस तरह के संदिग्ध मामलों में कड़ा रुख अपना जरूरी है।

 


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