13/10/2022, कर्नाटक: कर्नाटक में हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को खंडित फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने हिजाब बैन पर अलग-अलग राय थी, जिसके बाद कर्नाटक में हिजाब पर लगा बैन फिलहाल जारी रहेगा. इसको लेकर समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के सांसद शफीकुर्रहमान बर्क (Shafiqur Rahman Barq) ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि लड़कियां बेपर्दा घूमेंगी तो आवारगी बढ़ेगी.
लड़कियां बेपर्दा घूमेंगी तो आवारगी बढ़ेगी: बर्क
समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर्रहमान बर्क (Shafiqur Rahman Barq) के विवादित बयान देते हुए कहा कि अगर हिजाब हटाया जाएगा तो लड़किया बेपर्दा घूमेंगी और इससे माहौल बिगड़ेगा. बर्क ने कहा, ‘अगर हिजाब हटाया जाएगा तो लड़कियां बेपर्दा होकर घूमेंगी और इससे आवारगी बढ़ने से हालात बिगड़ेंगे.’
कर्नाटक में लगा बैन फिलहाल रहेगा जारी
सुप्रीम कोर्ट से खंडित फैसला आने के बाद कर्नाटक में हिजाब पर लगा बैन फिलहाल जारी रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक सरकार के 5 फरवरी के आदेश और कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक खंडित फैसला सुनाया. न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता कर्नाटक सरकार के बैन को बरकरार रखा और कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी. हालांकि, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने सभी अपीलों को स्वीकार कर लिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया.