नीट-पीजी परीक्षाः सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका! तय समय पर ही होगी परीक्षा

Spread the love

नई दिल्ली। नीट-पीजी 2022 परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि परीक्षा देरी होने से डॉक्टरों की अनुपलब्धता होगी और मरीजों की देखभाल पर गंभीर असर पड़ेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि परीक्षा को स्थगित किया जाता है तो तैयारी करने वाले 2 लाख से अधिक छात्रों के साथ अन्याय होगा। गौरतलब है कि नीट-पीजी की परीक्षा 21 मई को होने वाली है, जिसे खारिज करने की मांग करते हुए डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जहां से उन्हें बड़ा झटका लगा है। बता दें कि डॉक्टरों ने नीट-पीजी 2021 की ऑनलाइन काउंसलिंग का हवाला देते हुए परीक्षा को स्थगित करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता चिकित्सक हैं जो देश के विभिन्न अस्पतालों में इंटर्नशिप कर रहे हैं। वे 21 मई को निर्धारित नीट-पीजी परीक्षा 2022 में शामिल होना चाहते हैं। इसमें मांग की गई थी कि नीट-पीजी 2022 परीक्षा के कार्यक्रम को टाल दिया जाए। याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता और अभ्यर्थी वे उम्मीदवार हैं जो नीट-पीजी 2021 में बैठे थे और अभी चल रही काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हैं।


Spread the love