बड़ी खबर:-भाजपा नेता स्वामी की याचिका अदालत ने की खारिज,एयर इंडिया के विनिवेश को लेकर दायर की थी याचिका

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दिल्ली। एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया को रोकने के लिए भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दायर की गई याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने खारिज कर दी। दायर याचिका में स्वामी ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ने विनिवेश के लिए कंपनी के मूल्यांकन के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया वह अवैध और जनहित के खिलाफ है। याचिका में स्वामी ने एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया को रोकने और रद्द करने की मांग की थी।
मामले में एयर इंडिया को खरीदने वाली कम्पनी टैलेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि वैध तरीके से बोली लग चुकी है,समझौतों पर हस्ताक्षर हो गए हैं।इसके बाद भी कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया को इस स्थिति में रोक देगा तो कोई भी इसमे निवेश नही करेगा।


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