उत्तराखण्डः देरी से सूचना देने का मामला! ईओ पर लगा 25 हजार का जुर्माना, जानें पूरा मामला

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दिनेशपुर। लोक सूचना आयोग द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत दिनेशपुर को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत एक दिन लेट सूचना देने के मामले में 25 हजार रुपयों का दण्ड लगाया है। इस मामले को लेकर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी सरोज गौतम ने कहा कि ध्रुव कुमार ने नगर पंचायत से बायलोज की कॉपी मांगी थी, परंतु ध्रुव कुमार को बायलोज की कॉपी उपलब्ध करा दी गयी थी। परंतु एक दिन लेट हो गया था। जबकि यही सूचना कुछ दिन पहले ध्रुव कुमार ने मांगी थी और उन्हें बायलोज की कॉपी दे दी गयी थी। कहा कि ध्रुव कुमार प्रतिदिन सूचना अधिकार अधिनियम अंतर्गत से सूचना मांगता रहता है। बताया कि ध्रुव कुमार के सूचना का जवाब देते-देते एक अलमारी भरी है। बताया कि ध्रुव कुमार जो भी सूचना प्राप्त करता है उसपर आगे की कोई कार्रवाई नहीं करता है।


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