केरल। हाईकोर्ट में कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री के फोटो हटाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है।कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अदालत का समय बर्बाद करने के लिए जमकर फटकार लगाई।कोर्ट ने कहा कि मोदी भारत के प्रधानमंत्री है,किसी और देश के नहीं।
आरटीआई कार्यकर्ता पीटर मयालीपरम्पिल की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पी बी कुन्हीकृष्णन ने कहा कि प्रधानमंत्री जनादेश के साथ सत्ता में आए हैं और जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।फिर वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर उनकी फोटो लगने में बुराई क्या है? याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि सर्टिफिकेट निजी जानकारियों वाला एक प्रमाण पत्र है,इसलिए फोटो के जरिए लोगों की निजता भंग नहीं की जानी चाहिए। इस दलील पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री के फोटो से आपत्ति नहीं है तो फिर आप को ही क्यों? क्योंकि आप की राजनीतिक विचारधारा अलग है,इसलिए आप इस सर्टिफिकेट को चुनौती नहीं दे सकते।